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धमतरी ट्रिपल मर्डर-दुष्कर्म केस: हाईकोर्ट का सख्त रुख, उम्रकैद की सजा बरकरार

बिलासपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित धमतरी ट्रिपल मर्डर-दुष्कर्म केस में बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरोपी जितेंद्र ध्रुव की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उम्रकैद की सजा जारी रखने का आदेश दिया है।

क्या है मामला?

जुलाई 2017 में धमतरी जिले के तरसींवा गांव में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने घर में घुसकर पहले पति पर हमला किया, फिर महिला को घायल कर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी भी हत्या कर दी। छोटे बेटे की भी जान ले ली गई, जबकि बड़ा बेटा गंभीर रूप से घायल होकर बच गया और उसने अदालत में गवाही देकर आरोपी की पहचान की।

वैज्ञानिक सबूत और गवाहियां बनीं निर्णायक

पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट, एफएसएल जांच और घायल बेटे की प्रत्यक्षदर्शी गवाही के आधार पर आरोपी की संलिप्तता पूरी तरह साबित हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक सबूत और गवाहियों में कोई संदेह नहीं है।

कोर्ट की टिप्पणी

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्त गुरु की डिविजन बेंच ने स्पष्ट किया कि इतने गंभीर अपराध में दी गई उम्रकैद की सजा बरकरार रहेगी और इसमें किसी तरह की ढील नहीं दी जा सकती।

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

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